आज से बदले कई बड़े नियम: कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, फोन पर दिखेगा कॉलर का असली नाम

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1 नवंबर से आम लोगों और कारोबारियों पर असर डालेंगे नए बदलाव, गैस की कीमतों से लेकर कॉलर आईडी और जीएसटी तक कई नियम लागू

अनजान नंबर से आने वाली कॉल में दिखेगा नाम

दूरसंचार विभाग ने 1 नवंबर से कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सुविधा लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 4G और उससे ऊपर के नेटवर्क पर आने वाली कॉल के साथ फोन करने वाले का टेलीकॉम रिकॉर्ड में दर्ज नाम भी दिखाई देगा। इससे अनजान नंबरों की पहचान करने और फर्जी कॉल से बचने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जिन लोगों ने कॉलर की पहचान छिपाने की सुविधा ली है, उनके नाम प्रदर्शित नहीं होंगे। The Economic Times+2

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, होटल-रेस्तरां पर असर

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसका असर खासतौर पर 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर पड़ता है, जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में 1 नवंबर को ₹17 की बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए नई कीमतों की जानकारी तेल कंपनियों की आधिकारिक सूची से मिलाना जरूरी है। घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की भी आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। News24+1

जीएसटी के नियमों में बदलाव, कारोबारियों को मिलेगी राहत

1 नवंबर से जीएसटी व्यवस्था में कुछ नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इनमें बिक्री के बाद ग्राहकों को दी जाने वाली छूट और उससे जुड़े क्रेडिट नोट के नियम शामिल हैं। इसके अलावा, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से प्रभावित पात्र कारोबारियों के लिए अस्थायी रिफंड की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने का प्रावधान किया गया है।

इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों की कागजी प्रक्रिया कम करना और उनका फंसा हुआ पैसा जल्द उपलब्ध कराना है। इससे छोटे और बड़े कारोबारियों को आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में मदद मिल सकती है। Reuters+1

टोल प्लाजा के पास रहने वालों को FASTag में राहत

राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए वार्षिक FASTag पास की नई सुविधा शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को रियायती सालाना पास मिल सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र के टोल प्लाजा के लिए सालाना पास की कीमत 1,500 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 3,000 रुपये रखी गई है। इससे नियमित रूप से टोल पार करने वाले स्थानीय वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है। Digit+1

पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का समय

सरकारी पेंशन पाने वाले 80 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी है।

पेंशनधारक बैंक, संबंधित कार्यालय या डिजिटल जीवन प्रमाण सुविधा के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। News24+1

टैक्स ऑडिट कराने वाले कारोबारियों को ITR के लिए अतिरिक्त समय

आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में भी बदलाव हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन कारोबारियों, कंपनियों और पेशेवरों के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनकी कुछ पात्र श्रेणियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार अपनी पात्रता की जांच करना जरूरी है। News24+1

आम लोगों और कारोबारियों को क्या करना चाहिए?

नवंबर की शुरुआत के साथ लागू हुए इन बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों पर पड़ेगा। मोबाइल उपभोक्ताओं को अनजान कॉल की पहचान करने में मदद मिलेगी, कारोबारियों को जीएसटी रिफंड और छूट के नियमों में राहत मिल सकती है, जबकि पेंशनधारकों को समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

वहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को नई कीमतों की जानकारी लेनी चाहिए। वाहन मालिक FASTag पास की पात्रता जांच सकते हैं और टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को नई समयसीमा का ध्यान रखना चाहिए।

इस तरह 1 नवंबर से हुए बदलाव मोबाइल, रसोई, कारोबार, टैक्स और परिवहन से जुड़े कई कामों को प्रभावित कर सकते हैं।

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